बस्ती। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंद बुद्धि के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पाक्सो एक्ट के आरोपित को सजा सुनाई है।
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विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने मंद बुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से विशेष शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं अखिलेश कुमार दुबे ने पक्ष रखा।
28 सितंबर 2016 को परशुरामपुर थाना (Parshurampur Police Station) क्षेत्र के एक गांव में अपनी 14 वर्षीय मंद बुद्धि बहन के हाथ में गुटके का पाउच भाई ने देखा तो पूछा कि किसने दिया। इस पर बहन ने बताया कि सोनहटी गांव का राम किशोर चौहान उसे गुटका मसाला खाने के लिए देता था और अपनी बोरिंग के पास ले जाकर दुष्कर्म करता था। भाई ने इसकी शिकायत परशुरामपुर थाना में किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत में दोनों पक्ष की दलीलें व साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने आरोपित युवक को दोषी मानते हुए दंडित किया है।