बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास व 5,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नगर थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री आठ जून 2016 को दोपहर में गांव के बाहर गई थी। चैनपुरवा गांव निवासी विजय पांडेय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पीटा। न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुनाई। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा।