प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल्वर गैंग का सदस्य, असली नाम संजीव कुमार होने व फर्जी प्रमाणपत्र से सहायक अध्यापक नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में बर्खास्त अजय कुमार (याची) से वेतन वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
प्रकरण में अगली सुनवाई आठ मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकलपीठ ने हरदोई के अजय कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की।