यूपी, बस्ती। बस्ती में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिले के 25 विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य ने भाग लिया।
स्कूली वाहनों के लिए नए निर्देश:
बैठक में डीएम रवीश गुप्ता ने निर्देश दिए कि:
वाहनों के प्रपत्र: जिले के सभी विद्यालयों में संचालित वाहनों के प्रपत्र पूर्ण कराए जाएं।
15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीयन: जो स्कूली वाहन 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं, उनका पंजीयन निरस्त किया जाए।
टैम्पों/टैक्सी/प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध: स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए टैम्पों/टैक्सी/प्राइवेट वाहनों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए।
स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपकरण बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्कूली वाहनों में निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए
जीपीएस: स्कूली वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
सीसीटीवी कैमरा: स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
एसएलडी: स्कूली वाहनों में एसएलडी (निर्धारित गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
अग्निशमन यंत्र: स्कूली वाहनों में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
आपातकालीन खिड़की: स्कूली वाहनों में आपातकालीन खिड़की अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
बस्ती स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्कूली वाहनों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं और सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य बनाया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।