कानपुरः पेट्रोल पंपों पर जनसुविधाएं न मिलने पर संचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंपों पर निश्शुल्क हवा, पानी, रेडिएटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्राथमिक चिकित्सा, पीयूसी की सुविधा न होने पहली बार में 10 हजार रुपये, दूसरी बार में 25 हजार रुपये और तीसरी बार, उसके बाद भी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर 10 हजार का जुर्माना व 45 दिनों के लिए बिक्री व आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को एडीएम आपूर्ति, जिलापूर्ति अधिकारी, एसडीएम को पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि पर स्थित पेट्रोल पंपों, सीएनजी पंपों पर शौचालय जर्जर अवस्था में हैं, उनमें गंदगी रहती है। कुछ पेट्रोल पंपों पर शौचालयों में ताला बंद होने की शिकायतें भी मिली हैं। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग भूपेंद्र एस चौधरी ने एक मई को पत्र जारी कर पेट्रोल पंपों व सीएनजी पंपों की जांच कर व्यवस्था दुरुस्त कराने के आदेश दिए हैं। पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था के साथ दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाए जाएंगे। पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को भी शौचालय के प्रयोग की सुविधा दी जाए। पेट्रोल पंपों पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिले।