बस्ती, सोनहाः पहली पत्नी के रहते दूसरी महिला से शादी कर लेने व उसके साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने थाना क्षेत्र के गौहनिया निवासी चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
रुधौली थाना के दुदराक्ष गांव की आसमा खातून का कहना है कि वर्तमान में वह अपने पिता मजीवुर रहमान के साथ रहती है। उसकी शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व गौहनिया गांव के अली हुसैन के साथ हुई थी। इसके बावजूद उसने दूसरी शादी कर लिया और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
अन्य जानकारी FAQ
Q. पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर क्या कानून के तहत सजा होती है?
A. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक, पति या पत्नी के ज़िंदा रहते हुए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है. इस तरह की शादी को कानून में मान्यता नहीं मिलती. इसे शून्य माना जाता है।
Q. क्या पहली पत्नी दूसरी पत्नी की संपत्ति का दावा कर सकती है?
A. संपत्ति पति और पहली पत्नी के पास संयुक्त रूप से होती है, इसलिए दूसरी पत्नी संपत्ति के अपने हिस्से पर दावा कर सकेगी। दूसरी पत्नी ऐसी संपत्तियों पर कोई दावा नहीं कर सकती, भले ही दूसरी शादी की कानूनी स्थिति कुछ भी हो।