बस्ती। जिले के हरैया तहसील के गौर ब्लॉक में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम, एसडीएम और तहसीलदार हरैया सहित कुल 7 लोगों को नोटिस जारी किया है।
पुरा मामला
जिले के हरैया तहसील के विकास खण्ड गौर के ग्राम सभा परासडीह में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम, एसडीएम और तहसीलदार हरैया सहित कुल 7 लोगों को नोटिस जारी किया है।
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान
ग्राम पंचायत परासडीह निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हृदय नारायण मिश्र द्वारा योजित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए ग्राम पंचायत के गाटा संख्या-210 और 209 क पर अतिक्रमण की स्थिति और उसे हटाने की दिशा में जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा अब तक उठाए गए कदम के बारे में पूछा है।
- याचिकाकर्ता के वकील को आदेश
तीनों अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अलग-अलग शपथ पत्र के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उत्तर प्रस्तुत करने हैं। साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील को आदेश दिया है कि ग्राम प्रधान को तीन दिन के भीतर नोटिस जारी कराना सुनिश्चित करें।
23 अप्रैल को
23 अप्रैल, 2025 को अग्रिम सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए जस्टिस मुनीर की पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया है कि वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती के माध्यम से 48 घंटे के भीतर उक्त तीनों अधिकारियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं।