डेस्क न्यूज। आरबीआइ ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआइ ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक सर्कुलर में कहा कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
परिपत्र में कहा गया, ‘कम-से-कम दस वर्ष की आयु सीमा और उससे ऊपर के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए राशि और शर्त तय कर सकते हैं।’ वयस्क होने पर, खाताधारक के नए संचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर उन्हें रिकार्ड में रखा जाना चाहिए। ‘बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति, उत्पाद व ग्राहकों के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं।’