बस्ती। बिना ई-केवाइसी कराए उपभोक्ता खाद्यान्न पाने से वंचित हो सकते हैं। इसके लिए खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त ने पत्र जारी कर कार्डधारकों का शत-प्रतिशत ई-केवाइसी का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा व वार्डों में अवशेष यूनिट कार्डधारकों के लिए डुग्गी मुनादी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भारत सरकार राशन मुहैया कराती है। इसके लिए सभी राशनकार्ड धारकों के ई-केवाईसी का लक्ष्य 30 अप्रैल तक पूरा कर लेना है।
ई-केवाईसी नहीं कराने वाली यूनिटें खाद्यान्न से वंचित की जा सकती हैं। इसके लिए विभाग ने समस्त लाभार्थियों को अपने निकटवर्ती दुकान से ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाकर प्रक्रिया पूर्ण कर लेने को कहा है। साथ ही उचित दर विक्रेताओं से विभाग ने कहा है कि अपनी दुकान से संबद्ध कार्डों की सभी यूनिटों का शत प्रतिशत ई-केवाईसी कराए साथ ही यदि दूसरे दुकान से संबद्ध कार्डधारक आते हैं तो उसकी भी ई-केवाईसी तत्काल कराएं।
अवेशष यूनिटों की ई-केवाईसी कराने के लिए प्रचार-प्रसार व संपर्क कर पूर्ण करने का निर्देश विभाग ने दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन यूनिटों पर ई-केवाईसी होना नहीं पाया जाएगा, उन्हें खाद्यान्न से वंचित भी किया जा सकता है। इसके लिए सभी उचित दर विक्रेताओं को दुकान खोले रखने के निर्देश दिए गए हैं।