औरैया : देवकली मंदिर की जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने और दो प्लाट परिवार व रिश्तेदारों के नाम कराने के मामले में सदर कोतवाली और दिबियापुर थाने में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोतवाली में दर्ज मुकदमे में तीन लेखपाल समेत 10 के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जबकि दिबियापुर में अधिवक्ता के खिलाफ धोखाखड़ी सहित पांच से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार देर शाम आरोपित तीन लेखपाल के साथ ही अभिलेखागार में कार्यरत लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। आरोपितों शामिल महिला के ग्राम विकास अधिकारी पति अरुण कुमार तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी है। जालौन-औरैया मार्ग पर खानपुर गांव स्थित देवकली मंदिर की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई है।
आरोप था
आरोप लगाया था कि लेखपाल अंकित तिवारी व शशांक दुबे ने खानपुर गांव के पूर्व लेखपाल अवनीश से मिलीभगत कर दो प्लाट मां व साले के नाम करवाए थे। डीएम के निर्देश पर सोमवार देर रात नायब तहसीलदार फफूंद अशोक कुमार ने तहरीर दी।
पुलिस ने लेखपाल
पुलिस ने लेखपाल अंकित तिवारी, शशांक दुबे व अवनीश कुमार के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी की पत्नी सीतू तिवारी, प्रभा देवी, सुमन शुक्ला, जितेंद्र कुमार, अरुण शुक्ला, सुमन देवी व मयंक तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, षड्यंत्र करने सहित सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
डीएम ने
डीएम डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि निलंबन की कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा गया है।