आगराः छह वर्ष पूर्व कंस गेट, गोकुलपुरा के आशीष शर्मा नागरी प्रचारिणी के पास विद्युत सप्लाई के खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आ गए थे। उनकी मृत्यु से 20 वर्षीय पत्नी ईशा और डेढ़ वर्ष के बेटे के आगे जीवन यापन का संकट आ गया था।
आशीष शर्मा संगमरमर का काम करते थे। पीड़िता ने टोरेंट पावर और उसकी इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बना स्थाई लोक अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। उप निदेशक विद्युत सुरक्षा ने वादिनी को क्षतिपूर्ति दिलाने की संस्तुति की थी। टोरेंट पावर ने न्यायालय में कथन प्रस्तुत किया था कि मृतक को स्वयं खतरे से आगाह रहना चाहिए था।
स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम और पदमजा शर्मा ने सुनवाई के बाद टोरेंट पावर लिमिटेड और उसकी इंश्योरेंस कंपनी से वाद की तिथि 17 जुलाई 2020 से अब तक छह प्रतिशत ब्याज समेत 10.06 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए।